अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना (योजना एवं विकास विभाग) के निदेशानुसार जिला में घटित होने वाली जन्म एवं मृत्यु की सभी घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कार्य में संलग्न पदाधिकारी/कर्मियों के क्षमतावर्धन हेतु जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार की अध्यक्षता में तथा उप विकास आयुक्त एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की उपस्थिति में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित की गई।
इस प्रशिक्षण में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद्, नगर पंचायत) सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकरी / सभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा भाग लिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा उपाधीक्षक जी०एम०सी०एच० पूर्णियों एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी रजिस्ट्रर्ड प्राईवेट अस्पताल का आई०डी० खोलवाते हुए संबंधित रजिस्ट्रेशन इकाई से टैग करवाना सुनिश्चित करें ताकि प्राईवेट अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे अथवा मृत का प्रमाण-पत्र उसके परिजन को तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को संयुक्त रूप से सभी रजिस्ट्रार-सह-पंचायत सचिव का सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक हेतु निदेशित किया गया साथ ही साथ प्रत्येक सप्ताह एक विद्यालय एवं एक आँगनवाड़ी केन्द्र को टैग करते हुए रोस्टर तैयार करने हेतु निदेशित किया गया ताकि कैम्प लगा कर विद्यालय एवं आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का शत प्रतिशत जन्म प्रमाण-पत्र बनवाया जा सके।
अस्पताल में जन्म लिये गये बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र बिना नामांकरण के भी जन्म प्रामण पत्र निर्गत कर बच्चे के माता-पिता/परिजन को उपलब्ध कराया जाना है। जिसमें 1 वर्ष के अंदर नाम अंकित करवाना है इस पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया ताकि अस्पताल में जन्म लिए गये बच्चे का शत प्रतिशत जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके।
ऐसे जन्म एवं मृत्यु की सूचना जन्म/मृत्यु घटित होने के 21 दिनों के अन्दर प्राप्त होती है तो अधिनियम के अनुरूप उन्हें जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।
ऐसे किसी जन्म/मृत्यु की सूचना जन्म/मृत्यु घटित होने के 21 दिनों बाद एवं 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्राप्त होती है तो 2 रूपया विलंबित शुल्क प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।
ऐसे किसी जन्म/मृत्यु की सूचना जन्म/मृत्यु घटित होने के 30 दिनों बाद एवं 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को प्राप्त होती है तो 5 रूपया विलंबित शुल्क प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

ऐसे किसी जन्म/मृत्यु की सूचना जन्म/मृत्यु घटित होने के 1 वर्ष बाद रजिस्ट्रार को प्राप्त होती है तो 10 रूपया विलंबित शुल्क प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है।
सभी रजिस्ट्रार के द्वारा विलंबित शुल्क की राशि प्रति माह निर्धारित हैड में अचूक रूप से जमा किया जाना है।
21 दिनों से उपर विलम्बित सभी घटनाओं का विभाग द्वारा निर्धारित प्राधिकार से अनुमति के उपरांत ही जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है। पंचायत स्तरीय सभी रजिस्ट्रार के क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर भी निर्धारित किया गया है।

