पूर्णिया में 41,445 नए राशन कार्ड जारी होंगे, 26 जुलाई को जमा होंगे आवेदन

दिनांक – 22.07.2026

श्री अंशुल कुमार भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को पशुपालन कार्यालय सभागार पूर्णिया में “कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act)” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम एवं जिला हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ विमेन पूर्णिया के तत्वावधान में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन एवं प्रस्तुतीकरण श्रीमती अंकिता कश्यप,राज्य परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम एवं जिला मिशन समन्वयक श्री नंदन कुमार सिंह द्वारा किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों को POSH अधिनियम 2013 के प्रावधानों,महिलाओं की सुरक्षा,सम्मान एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करना है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा सभी विभागों को POSH अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को सक्रिय एवं संवेदनशील बनाए रखने का निर्देश दिया।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान राज्य परियोजना प्रबंधक WCDC, श्रीमती अंकिता कश्यप द्वारा POSH अधिनियम 2013 की पृष्ठभूमि, विशाखा गाइडलाइंस, यौन उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत निवारण प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका एवं कार्यप्रणाली, कार्यस्थल की विस्तृत परिभाषा तथा महिलाओं के अधिकारों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार, अशोभनीय टिप्पणी, मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न कानूनन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों में POSH अधिनियम के अनुरूप आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन कर उसे सक्रिय एवं संवेदनशील बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न केस स्टडी, उदाहरण एवं PPT प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को अधिनियम की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए तथा अनुभव साझा किए गए।।

कार्यक्रम के माध्यम से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता,संवेदनशीलता एवं महिला सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

अंत में ADM विधि एवं व्यवस्था श्री राजकुमार गुप्ता द्वारा कार्यक्रम का समापन करते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई।

कार्यक्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्रीमती सुगंधा शर्मा एवं ADM विधि एवं व्यवस्था श्री राजकुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया एवं निजी संस्थान के आंतरिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं उपस्थित अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन पर बल दिया गया।

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