बिहार में पहली बार ट्रैफिक चालान पर 50% की भारी छूट, पूर्णिया से शुरुआत!

बिहार में पहली बार ट्रैफिक चालान पर 50% की भारी छूट, पूर्णिया से शुरुआत!

पूर्णिया।

बिहार के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। माननीय उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले को आधार बनाकर अब ट्रैफिक चालान का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। आगामी 9 मई 2026 (शनिवार) को पूर्णिया में आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार ऑनलाइन ट्रैफिक चालान पर 50% की सीधी छूट दी जाएगी।

बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) श्री ओमी शंकर शरण और ट्रैफिक डीएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

इन चालानों पर मिलेगी छूट

लोक अदालत में उन सभी ऑनलाइन चालानों का निपटारा होगा जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, जैसे— हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट, प्रदूषण (PUC) और इंश्योरेंस के अभाव में काटे गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वाहन चालकों को निर्धारित जुर्माने की राशि में 50% की छूट देकर मौके पर ही मामला सेटल करने का अवसर मिलेगा।

इन पर लागू नहीं होगी राहत

ध्यान रहे कि यह छूट वाहन फिटनेस, ओवरलोडिंग और परमिट डिफॉल्टर से संबंधित गंभीर मामलों पर लागू नहीं होगी।

प्रशासन ने जिले के तमाम वाहन चालकों से अपील की है कि वे 9 मई को लोक अदालत में उपस्थित होकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों से मुक्ति पाएं।

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