19 मार्च 2026,
मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने के मामले में प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है।
जांच के क्रम में यह पाया गया कि बिना कार्य स्थल पर उपस्थित मजदूरों का मोबाइल द्वारा रिकॉर्डिंग कर NMMS ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन कर उपस्थिति दर्ज की गई, जो निर्धारित दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त अनियमितता के आलोक में प्रखंड- धमदाहा, जिला- पूर्णिया के निम्नलिखित पंचायत रोजगार सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है—
श्री मोहसिन रजा (HRMS ID-110892), ग्राम पंचायत- कुकरौन पश्चिम
श्री ओजस मणि (HRMS ID-110899), ग्राम पंचायत- मोगलिया पुरन्दाहा पूर्व
श्री राजीव कुमार राय (HRMS ID-111012), ग्राम पंचायत- विषनपुर-2
उपरोक्त पंचायत रोजगार सेवकों के विरुद्ध बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 196 दिनांक- 25.03.2022 में निहित कंडिका-1 (iii) के आलोक में संचयी प्रभाव के साथ तीन वार्षिक मानदेय वृद्धियों पर रोक का शास्ति (दंड) अधिरोपित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, श्री श्रीकांत लाल (HRMS ID-111096), पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत- ईटहरी, प्रखंड- धमदाहा, जिला- पूर्णिया के विरुद्ध भी उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पत्रांक- 196 दिनांक- 25.03.2022 में निहित कंडिका-1 (ii) के आलोक में बिना संचयी प्रभाव के तीन वार्षिक मानदेय वृद्धियों पर रोक का शास्ति (दंड) अधिरोपित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं नियमों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

